कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत
डेस्क- दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
कार्ति और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस पी गर्ग द्वारा 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सीबीआई ने कार्ति को राहत दिए जाने का विरोध किया था एजेंसी ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
आपको बात दे कार्ति को पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ब्रिटेन से लौटने पर सीबीआई द्वारा 28 फरवरी को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया था उन पर उनके पिता के केन्द्रीय वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेशों से करीब 305 करोड़ रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप है।
INX Media Case: Karti Chidambaram has been granted bail by Delhi High Court on surety of Rs 10 lakh. He cannot travel out of the country. He cannot influence witnesses or close bank accounts. https://t.co/lgWquY2Nas
— ANI (@ANI) March 23, 2018
Delhi High Court grants bail to #KartiChidambaram in #INXMedia case. pic.twitter.com/XbDriYUc6D
— ANI (@ANI) March 23, 2018